नयी दिल्ली। केन्द्र सरकार ने केरल सरकार द्वारा विदेश सहयोग सचिव की नियुक्ति को राज्य के संवैधानिक अधिकार से परे करार दिया है और कहा है कि राज्य सरकारों को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को यहां नियमित ब्रीफिंग में इस बारे में एक सवाल के जवाब में कहा, " भारत का संविधान सातवीं अनुसूची सूची 1- संघ सूची, आइटम 10 के तहत स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि विदेशी मामले और सभी मामले जो संघ को किसी विदेशी देश के साथ संबंध में लाते हैं, केंद्र सरकार का एकमात्र विशेषाधिकार हैं। प्रवक्ता ने कहा, "यह समवर्ती विषय नहीं है और निश्चित रूप से राज्य का विषय भी नहीं है। राज्य सरकारों को उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो उनके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से परे हैं।