लखनऊ से हिंदी एवं उर्दू में एकसाथ प्रकाशित राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र
ताजा समाचार

समाचार विवरण

डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट

मीडिया हाउस, 16/3 'घ', सरोजिनी नायडू मार्ग, लखनऊ - 226001
फ़ोन : 91-522-2239969 / 2238436 / 40,
फैक्स : 91-522-2239967/2239968
ईमेल : dailynewslko@gmail.com
ई-पेपर : http://www.dailynewsactivist.com

जन्म तिथि का आधिकारिक प्रमाण
जन्म तिथि का आधिकारिक प्रमाण 'आधार कार्ड' नहीं: सुप्रीम कोर्ट
एजेंसी    24 Oct 2024       Email   

नई दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि 'आधार कार्ड' जन्म तिथि का आधिकारिक प्रमाण नहीं है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने सरोज और अन्य की पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील स्वीकार कर ली, जिसमें आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि के आधार पर सड़क दुर्घटना में मृत्यु के लिए उन्हें दिए जाने वाले मुआवजे को कम कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के आधार पर मृतक की आयु निर्धारित करने और मुआवजा तय करने के आदेश को बरकरार रखा।

पीठ ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी एक परिपत्र का हवाला दिया। इसके साथ ही एक वैधानिक प्रावधान का भी जिक्र दिया, जिसमें स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को जन्म तिथि का वैध प्रमाण घोषित किया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि यूआईडीएआई ने 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 20 दिसंबर 2018 को जारी कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में कहा है कि आधार कार्ड का उपयोग पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है।

पीठ ने कहा कि शबाना बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (2024) मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने यूआईडीएआई की ओर से दिए गए एक बयान को दर्ज किया कि “आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पीठ ने यह भी बताया कि स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को वैधानिक मान्यता दी गई है। इस संबंध में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94 की उपधारा (2) का संदर्भ दिया गया। वर्तमान अपील मामले में मृतक के आधार कार्ड पर उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1969 दर्ज है। अपीलकर्ताओं ने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र का हवाला दिया, जिसमें उसकी जन्मतिथि 7 अक्टूबर 1970 दर्ज है। पीठ ने अन्य आधारों के साथ उनकी दलील को स्वीकार करते हुए मुआवजे की राशि 9,22,336 रुपये से बढ़ाकर 8 फीसदी की बढ़ी हुई ब्याज दर के साथ 15 लाख रुपये कर दी।






Comments

अन्य खबरें

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना स्पीकर को भेजा अवमानना नोटिस, बीआरएस विधायकों की अयोग्यता का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना स्पीकर को भेजा अवमानना नोटिस, बीआरएस विधायकों की अयोग्यता का मामला

नई दिल्ली ... सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बीआरएस विधायकों के अयोग्यता मामले पर तेलंगाना के स्पीकर को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह नोटिस, विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने के निर्देश का पालन न करने

रुपया पांच पैसे मजबूत
रुपया पांच पैसे मजबूत

मुंबई.... अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया शुक्रवार को 4.75 पैसे की मजबूती के साथ 88.66 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया। इससे पहले लगातार दो कारोबारी दिवस पर भारतीय मुद्रा कमजोर हुई थी। गुरुवार को

दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन तंत्र हो रहा मजबूत : रेखा गुप्ता
दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन तंत्र हो रहा मजबूत : रेखा गुप्ता

लीड नयी दिल्ली.... दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली के स्वच्छ तथा आधुनिक सार्वजनिक परिवहन तंत्र को और मजबूत बनाते हुए आज दिल्ली के इलेक्ट्रिक बस बेड़े में 50 नयी

बिहार में विश्वास, विकास और सुशासन की प्रचंड जीत : आठवले
बिहार में विश्वास, विकास और सुशासन की प्रचंड जीत : आठवले

नयी दिल्ली... रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के अध्यक्ष तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन-राजग को मिली प्रचंड जीत को