बहराइच।
नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के तीन आरोपियों को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 80 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में सात माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। मामला बीते 22 अक्टूबर 2017 का है। थाना कैसरगंज के एक गांव निवासिनी महिला द्वारा गांव के गुड्डू सिंह उर्फ संजय सिंह, गजेन्द्र सिंह व शक्ति सिंह के विरूद्ध अपनी नाबालिग बालिका को भगा ले जाने का मामला पंजीकृत कराया गया था। विवेचना उपरान्त मुकदमें में धारा 376डी व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी करते हुए 14 अगस्त 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। मामला न्यायालय पास्को एक्ट दीपकांत मणि की अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने बचाव पक्ष व आरोपी पक्ष की बहस सुनने के बाद गुड्डू उर्फ संजय सिंह पुत्र सुरेश सिंह, शक्ति सिंह उर्फ कौशलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र पवन कुमार सिंह व गजेन्द्र सिंह पुत्र दिलीप सिंह निवासीगण सरैया बगिया रसूलाबाद कोतवाली कैसरगंज को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है। वहीं एक अन्य अभियुक्त अरविन्द सिंह पुत्र दिलीप सिंह निवासी उपरोक्त को एक वर्ष की सजा व पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं एनडीपीएस एक्ट के एक आरोपी आसिफ उर्फ मोघे निवासी तकिया थाना जरवलरोड को न्यायालय एसएसजे चतुर्थ एनडीपीएस एक्ट की अदालत द्वारा दोषी मानते हुए आठ माह का कठोर कारावास व दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।