नयी दिल्ली.... उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक विशेष सीबीआई अदालत ने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के एक पूर्व प्रबंधक सहित छह लोगों को बैंक धोखाधड़ी के मामले में विभिन्न अवधि की जेल की सजा सुनाई है।
अदालत ने देहरादून शाखा के तत्कालीन प्रबंधक लक्ष्मण सिंह रावत को दो साल की कैद और 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अन्य पांच दोषियों-मकन सिंह नेगी, कलम सिंह नेगी, संजय कुमार, आर.सी. आर्य और मीना आर्य को एक साल की कैद और प्रत्येक को 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी गयी।
सीबीआई ने 2010 में बैंक के मुख्यालय, देहरादून में मुख्य प्रबंधक (सतर्कता) की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। जांच में पाया गया कि रावत ने प्रेम नगर शाखा के लिए मुख्य कार्यालय के खाते से 1,23,49,842 रुपये की डेबिट प्रविष्टि की और इस राशि को निजी व्यक्तियों और संस्थाओं के छह अलग-अलग ऋण खातों में जमा किया।
जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई ने 2011 में रावत और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने बाद सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किये और उन्हें दोषी पाया।