सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, 48 घंटे का दिया मौका, एनजीटी ने दिल्ली व अन्य राज्यों से प्रदूषण के मुद्दे पर तंत्र तैयार करने को कहा
नई दिल्ली (भाषा)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार को न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने इस निर्देश के पालन के लिए सरकार को 48 घंटे का मौका दिया है। कोर्ट ने कहा दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र से कहा कि यदि उसकी कोई नीति है तो उससे अवगत कराया जाए। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए कदम न उठाने को लेकर सोमवार को दिल्ली और अन्य पड़ोसी राज्यों को फटकार लगाते हुए वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए उन्हें मंगलवार तक उसके निर्देशों के कार्यान्वयन की खातिर पूरे तंत्र की जानकारी देने का निर्देश दिया। एनजीटी के प्रमुख न्यायमूर्ति स्वंतत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने फसल जलाने एवं वायु प्रदूषण को रोकने से जुड़े अपने आदेशों का पालन न करने के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश को फटकार लगाई। पीठ ने कहा कि जब चारों तरफ धुंध थी और प्रदूषण तत्व निर्धारित सीमा से ज्यादा बढ़ गए, तब आपने क्या किया?
मंगलवार को छोड़कर आपने अब तक क्या कदम उठाए? चाहे राज्य हों या केंद्र, पहले पांच दिन किसी ने कुछ नहीं किया। हमें एक भी ऐसी चीज दिखाएं जो आम लोगों की नजर में आई हो। पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई उपाय करने को कहा जिनमें दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक हफ्ते के लिए निर्माण गतिविधियों एवं पत्थर तोड़ने के काम तथा ईंट की भट्टियों के काम करने पर रोक लगाना शामिल है।