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भारत पर 25 फीसद पेनल्टी टैरिफ हटा सकता है अमेरिका
भारत पर 25 फीसद पेनल्टी टैरिफ हटा सकता है अमेरिका
एजेंसी    18 Sep 2025       Email   

नई दिल्ली ..... अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 25 फीसद पेनल्टी टैरिफ खत्म हो सकता है और 25 फीसद जवाबी टैरिफ में भी कटौती हो सकती है। ये बात देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए नागेश्वरन ने कहा मुझे लगता है कि 30 नवंबर के बाद ये टैरिफ नहीं रहेंगे। ये कोई पक्की जानकारी या सबूत पर आधारित बयान नहीं है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि अगले दो महीनों में टैरिफ और जवाबी टैरिफ पर कोई हल निकल आएगा। 
नागेश्वरन ने संकेत दिया कि अभी 25 फीसद का जवाबी टैक्स 10-15 फीसद के दायरे में आ सकता है। उन्होंने कहा कि पूरी टैरिफ की समस्या अगले 8-10 हफ्तों में सुलझ सकती है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और भारत के संबंध फिर से ट्रैक पर आ रहे हैं। मंगलवार को भारत के चीफ ट्रेड नेगोशिएटर और ट्रेड मिनिस्ट्री के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल की मुलाकात अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेंडन लिंच से हुई है। ट्रम्प के 50 फीसद टैरिफ लगाए जाने के बाद पहली बार ट्रेड डील पर बातचीत के लिए 16 सितंबर को अमेरिकी दल भारत पहुंचा था। दरअसल, अमेरिका ने भारत पर ज्यादा टैरिफ वसूलने की वजह से 25 फीसद जवाबी टैरिफ और रूस से तेल खरीदने के चलते पेनल्टी के रूप में 25 फीसद का टैरिफ लगाया है, जिसके चलते भारत का करीब 85 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इससे दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट आ गई थी, हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के हालिया कुछ बयानों के बाद इसमें नरमी आई है।
 केंद्रीय माल एवं सेवा कर की नई दरों की नोटिफिकेशन जारी : वित्त मंत्रालय ने उत्पादों के लिए केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) की दरें अधिसूचित कर दी हैं। नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। इस नोटिफिकेशन के बाद राज्यों को भी अपने स्तर पर राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) की दरें अधिसूचित करनी होंगी। जीएसटी व्यवस्था के तहत प्राप्त राजस्व को केंद्र एवं राज्यों के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। जीएसटी परिषद की मंजूरी के बाद 22 सितंबर से नई व्यवस्था के तहत अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं पर पांच और 18 प्रतिशत की दर से ही कर लगेगा। हालांकि विलासिता वाली वस्तुओं पर 40 प्रतिशत कर लगेगा जबकि तंबाकू एवं संबंधित उत्पादों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ उपकर जारी रहेगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत जीएसटी की चार कर दरें हैं जो पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत हैं।






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