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चुनाव आयोग ने शिवसेना यूबीटी को स्वैच्छिक चंदा स्वीकार करने की छूट दी
चुनाव आयोग ने शिवसेना यूबीटी को स्वैच्छिक चंदा स्वीकार करने की छूट दी
एजेंसी    18 Jul 2024       Email   

नयी दिल्ली।  चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे (शिवसेना-यूबीटी) पार्टी के आवेदन पर उसे स्वैच्छिक चंदा लेने की अंतरिम छूट दी है। आयोग ने गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष को पत्र जारी कर इस निर्णय की जानकारी दी। शिवसेना (यूबीटी) ने 10 जुलाई को आयोग को पत्र लिख कर आयोग से अनुरोध किया था कि उसे लोगों से स्वैच्छिक चंदा जुटाने की अनुमति दी जाए। आयोग ने पार्टी अध्यक्ष को प्रेषित आज के पत्र में कहा है पार्टी जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत किसी भी स्वैच्छिक चंदा प्राप्त कर सकती है। आयोग ने कहा है कि यह आदेश शिवसेना के सांगठनिक विवाद के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के विचारधीन विषयों पर कोई फैसला आने तक की अंतरिम अवधि के लिए है।

आयोग ने इसमें यह भी कहा है कि अन्य दलों के साथ शिवसेना (यूबीटी) को भी एक साल में किसी से 20,000 रुपये से ऊपर के चंदे का विवरण विधिवत आयोग को देना होगा। आयोग ने पत्र में लिखा है, “आपके 10 जुलाई, 2024 के पत्र पर विचार करने के पश्चात, ईसीआई (चुनाव आयोग) अंतरिम आधार पर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) को 'सरकारी कंपनी के अलावा किसी भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा स्वेच्छा से दिए गए किसी भी अंशदान को स्वीकार करने' के लिए अधिकृत करता है।

आयोग ने कहा है कि यह स्वीकृति उच्चतम न्यायालय के वाद संख्या एसएलपी (सी) 3997/2023 के अंतिम आदेश तक लागू रहे और आगे उस निर्णय पर निर्भर करेगा। आयोग ने कहा है कि पार्टी को चंदा लेते हुए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 बी और धारा 29 सी की शर्तों का अनुपालन करना होगा जो सभी दलों पर लागू होती हैं। इसी तरह पार्टी को एक वित्तीय वर्ष में 20,000 रुपये से अधिक प्राप्त अंशदान की रिपोर्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 298 और 29सी के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन नियम, 1961 के तहत प्रपत्र 24ए के अनुसार आयोग को प्रस्तुत करनी होगी ।

गौरतलब है कि आयोग ने शिवसेना के दो फाड़ होने के मामले में 17 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र में चंचवाड और कस्बापेठ विधासभा क्षेत्रा के उपचुनाव के लिए ठाकरे गुट को शिवसेना (यूबीटी) नाम और जली मशाल चुनाव चिह्न का प्रयोग करने की अनुमति दी थी। आयोग ने शिवसेना का सांगठनिक मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित होने के मद्देनजर गत 17 अप्रैल को जारी एक अन्य पत्र में कहा कि न्यायालय का अंतिम निर्णय आने तक उसका पिछले साल 17 फरवरी का अदेश बना रहेगा। शिवसेना ने इसी नाम और चिह्न से पिछला लोक सभा चुनाव लड़ा था।






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