लखनऊ .... नक्शा पास कराने की व्यवस्था में सुधार कर प्रक्रिया को सरल बनाते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लखनऊ में 7.5 मीटर चौड़ी सड़क पर भी भवन के नक्शे पास करने की अनुमति दे दी है। साथ ही सड़क शासकीय विभाग द्वारा निर्मित है, इसका सत्यापन खुद आर्किटेक्ट कर सकेंगे और इसके लिए सम्बंधित विभाग से कोई प्रमाण पत्र नहीं लेना पड़ेगा।
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शुक्रवार को आर्किटेक्ट्स के साथ बैठक करके उन्हें नये नियमों के बारे में जानकारी दी। साथ ही नक्शे में आपत्ति लगने की दिशा में आर्किटेक्ट्स की जिम्मेदारी भी तय की। बैठक में आर्किटेक्ट द्वारा वार्षिक रूप से जमा किये जाने वाले नक्शों की समीक्षा की गयी। नक्शा पास कराने में क्या दिक्कत आती है, कितना समय लगता है, किस तरह की आपत्ति लगती है, इन सबके बारे में उपाध्यक्ष ने जानकारी हासिल की।
उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि नये बिल्डिंग बायलॉज के अंतर्गत शहर में शासकीय विभाग द्वारा निर्मित 7.5 मीटर चौड़ी सड़क पर भी भवन मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे हैं। अभी तक प्रचलित व्यवस्था के तहत आवेदक को सम्बंधित विभाग से यह प्रमाण पत्र लेकर देना होता था कि उक्त सड़क विभाग द्वारा ही निर्मित है। इसमें काफी समय लगता था और मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में देरी होती थी। जिसको ध्यान में रखते हुए व्यवस्था को सरल कर दिया गया है। अब नक्शा दाखिल करने वाले आर्किटेक्ट यह स्वयं सत्यापित कर सकेंगे कि सड़क किस सरकारी विभाग की है। एलडीए इसी के आधार पर मानचित्र स्वीकृत कर देगा।
उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि पूर्व से निर्मित बिल्डिंगों में अगर पार्किंग की जगह कम है तो मैकेनाइज्ड/ऑटोमेटेड पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराने पर भी शमन मानचित्र स्वीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मानचित्र में तीसरी आपत्ति के बाद आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।