विधि संवाद, गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले में भीम कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनते हुए 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसकेे अलावा अदालत ने अर्थदंड की सम्पूर्ण राशि वादी को देने का आदेश दिया है।
अभियोजन के अनुसार थाना बहरियाबाद गांव खोजेपुर निवासी रमेश राम ने थाना बहरियाबाद में इस आशय की तहरीर दिया कि दिनांक 6 दिसम्बर 2020 को मेरी पुत्री माया उर्फ गोल्डी सुबह 6 बजे शौच के लिए गई । काफी देर तक वापस न आने के बाद मेरी पत्नी रीना ने खोजना शुरू किया तो घर के दक्षिण तरफ कुछ दूरी पर देखा कि उसके नाक,मुँह, कान गला से खून निकल रहा था और वह अर्धनग्न अवस्था मे पड़ी थी । रोने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे गांव के लोग शव को लेकर घर आये ।
वादी की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध धारा 302,376,511 IPC में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना शुरू किया। दौरान विवेचना गांव के ही भीम कुमार पुत्र विक्रमा का नाम प्रकाश में आया और पुलिस ने भीम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
न्यायालय में दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने कुल 8 गवाहो को पेश किया ।
बुधवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए अभियुक्त भीम कुमार को जेल भेज दिया।