नयी दिल्ली । सरकार ने बाजार में तांबे से बनी बिजली की तारों और नलियों जैसे तांबे के नौ उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इन उत्पादों में विद्युत अनुप्रयोगों के लिए तांबे के विभिन्न प्रकार के तार, पट्टियां, सामान्य प्रयोजनों के लिए तांबे की छड़ें, कंडेनसर और हीट एक्सचेंजर्स के लिए ठोस तांबे की नलियां, सामान्य इंजीनियरिंग, एयरकंडिशनिंग के लिए तांबे की ट्यूब और सामान्य इंजीनियरिंग उद्देश्यों के लिए तांबे के तार जैसे उत्पाद शामिल हैं।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और हितधारकों के साथ सलाह करके गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) को अधिसूचित करने के लिए प्रमुख उत्पादों की पहचान की है। इससे 318 उत्पाद मानकों को कवर करने वाले 60 से अधिक नए क्यूसीओ के विकास की शुरुआत हुई है। इसमें तांबा उत्पादों के नौ मानक शामिल हैं।
तांबा एक धातु है जिसका उपयोग इसकी विद्युत चालकता के कारण बिजली के तारों तांबा और इसके मिश्र धातुओं का उपयोग बिजली उत्पादन, बिजली पारेषण, दूरसंचार, विद्युत सर्किट तथा कई उपकरणों में किया जाता है। सरकार का कहना है तांबे के उत्पाद सर्वोत्तम गुणवत्ता के होने चाहिए और इसकी शुद्धता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
विज्ञप्ति के अनुसार डीपीआईआईटी ने 20 अक्टूबर को क्यूसीओ कॉपर उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 अधिसूचित किया गयाहै।