विधि संवाद, गाजीपुर, डीएनएन। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने गुरुवार को नाबालिक के साथ गैंगरेप के मामले में 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही प्रत्येक को 40 -40 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। अदालत ने अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
अभियोजन के अनुसार थाना कोतवाली गांव के एक व्यक्ति ने इस आशय की तहरीर थाना कोतवाली में दिया कि 14 मार्च 2023 की रात 11 बजे उसकी नाबालिक लड़की को कोतवाली क्षेत्र के गांव मीरनपुर शक्का के दीपक बिंद उर्फ गोपी बहलाफुसला कर मोटरसाइकिल से अपने घर ले गया, जहां पर गोपी के गांव के ही 3 लड़के सूरज बिंद ,चंदन बिंद तथा नीरज विंद पहके से मौजूद थे। इन चारों ने मिलकर उसकी नाबालिक पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और जान से मारने की घमकी दिये । उसके बाद गोपी बिंद मेरी लड़की को मोटरसाइकिल से मेरे घर के सामने छोड़ दिया। पीड़िता घर आ कर आप बीती बताई । वादी की सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस से सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया । विवेचना उपरान्त सभी चारों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
न्यायालय में आरोप पत्र आने के बाद एक आरोपी नीरज बिंद ने नाबालिक होने का आवेदन दिया जिसपर न्यायालय ने उसकी पत्रवाली को अलग कर किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया । शेष 3 आरोपियों का चार्ज फ्रेम कर विचारण शुरू हुआ। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 6 गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना- अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया ।
गुरुवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।