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‘शैतान’ भगाने के बहाने दरबार में बुलाकर अश्लील हरकत व धर्म परिवर्तन कराने का आरोप
‘शैतान’ भगाने के बहाने दरबार में बुलाकर अश्लील हरकत व धर्म परिवर्तन कराने का आरोप
Daily News Network    05 Oct 2024       Email   

- पीड़िता की तहरीर पर बरेसर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरु कर दी जांच-पड़ताल

- बलिया जिले की रहने वाली पीड़िता ने बरेसर के माटा निवासी मौलवी पर लगाया आरोप

गाजीपुर। पहले नवविवाहिता के ऊपर ‘शैतान’ का साया बताया और फिर बाद में उसे अपने कथित दरबार में बुलाकर उसके साथ अश्लील हरकत और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले मौलवी के खिलाफ बरेसर थाना पुलिस ने शुक्रवार को मुकदमा दर्ज कर लिया है। कार्रवाई के बाद से ही आरोपित फरार बताया जा रहा है। मामला बरेसर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बलिया जिले के एक गांव में ब्याही नव विवाहिता ने आरोप लगाया है कि उसकी ससुराल में बरेसर थाना क्षेत्र के माटा गांव निवासी मौलवी शान अहमद का आना जाना है। नव विवाहिता के अनुसार शान अहमद उसके ससुराल में आकर उसके पति और अन्य लोगों से कहा कि उसके ऊपर ‘शैतान’ का साया है। इसलिए आप लोग नव विवाहिता को लेकर मेरे दरबार में आइये। पति के दबाव बनाने पर नव विवाहिता मौलवी शान अहमद के दरबार में पहुंची। पीड़िता के अनुसार मौलवी उसे लेकर एक कमरे में गया जहां वह अश्लील हरकत करने लगा। विरोध करने पर मौलवी ने उसे धमकाने के साथ ही उस पर धर्म परिवर्तन (इस्लाम कबूल ) करने का दबाव बनाने लगा। मौलवी ने कहा कि यदि वह धर्म परिवर्तन नहीं करेगी तो उसके ऊपर से शैतान का साया नहीं हटेगा और वह उसके पूरे परिवार का खात्मा कर देगा। 

महीनों सहमी रही पीड़िता

पीड़िता के अनुसार उसके साथ घटना 18 मार्च को हुई, लेकिन वह इतना डर गई थी कि उसके समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। ऐसी स्थिति में उसके माता-पिता ने उसे काफी ढाढ़स बंधाया। तब जाकर उसके अंदर विरोध की भावना जागृत हुई। 

दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन करता था मौलवी

पीड़िता के अनुसार मौलवी के कथित ‘दरबार’ में धर्म परिवर्तन का कार्य खुलेआम होता है। जब वह अपने पति के दबाव में आकर दरबार में पहुंची तो देखा कि वहां कई हिन्दु महिलाएं मौजूद है। इनमें से कइयों ने तो धर्म परिवर्तन भी कर लिया था। पीड़िता के अनुसार मौलवी सभी महिलाओं के साथ ऐसा ही अभद्र व्यवहार कर उनका धर्म परिवर्तन करता है।

वर्जन
पीड़िता की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ धारा 295-ए, 509,506 समेत उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपविर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2021 की धारा 3, 5(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी पीड़िता का 164 का बयान कराया जायेगा। पीड़िता के आरोप पर पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी कर मामले की जांच शुरु कर दी है। जांच के बाद आरोप सत्य पाये जाने पर अग्रिम कार्रवाई की जायेगी। राजेश त्रिपाठी- एसओ बरेसर






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